पोर्न फिल्म रैकेट में गिरफ्तार राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी, हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

Kundra filed a petition in the High Court, arrested in porn film racket
पोर्न फिल्म रैकेट में गिरफ्तार राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी, हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
पोर्न फिल्म रैकेट में गिरफ्तार राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी, हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने अश्लील फिल्म बनाने व उसे मोबाइल एप के जरिए प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत को 27 जुलाई 2021 तक के लिए बढा दिया है। कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। कुंद्रा की हिरासत अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही थी इसलिए उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के सामने हिरासत आवेदन दायर कर कुंद्रा की हिरासत अवधि बढाने का आग्रह किया। इस दौरान सरकारी वकील ने दावा किया कि पुलिस ने कुंद्रा का मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस मोबाइल फोन में उपलब्ध सामग्री की जांच करना चाहती है। इसके अलावा पुलिस कुंद्रा की बिजनेस डिलिंग व लेन-देन की पड़ताल करना चाहती है। इसलिए आरोपी की हिरासत अवधि को बढाया जाए। पुलिस ने इसी मामले में गिरफ्तार कुंद्रा की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी रायन थोरपे को भी कोर्ट में पेश किया। मैजिस्ट्रेट ने पुलिस के हिरासत आवेदन पर गौर करने के बाद कुंद्रा व थोरपे की हिरासत को 27 जुलाई 2021 तक के लिए बढा दिया। 
 

हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कुंद्रा ने खुद को पुलिस हिरासत में भेजेने के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जिन धाराओं के तहत कुंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे में कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना कुंद्रा को गिरफ्तार करना पूरी तरह से अवैध है। कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था। 

याचिका में दावा किया गया है कि इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस नहीं जारी किया है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्नेश कुमार मामले में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत जरुरी है। इसके अलावा कोरोना के चलते जेल की स्थिति के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए कुंद्रा को हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द किया करते हुए उन्हें बरी किया जाए। कुंद्रा के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, व सूचना प्रद्योगिकी कानून की धारा 67 व 67ए व महिलाओं को अभद्र तरीके से पेश करने पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़े कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
 

Created On :   23 July 2021 7:24 PM IST

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