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स्कूलों के लैब असिस्टेंट को मिले सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी लैब असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट को सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ प्रदान करे। जबकि लैब असिस्टेंट के वेतनमान से जुड़ी विसंगतियों पर स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव चार महीने की भीतर निर्णय ले। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाला कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। याचिका में मांग की गई थी कि कर्मचारियों के चौथे, पाचवें व छठवें वेतनमान से जुड़ी आपत्तियो पर विचार करने से रोकने वाले 11 फरवरी 2013 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया जाए। और सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग को कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी आपत्तियो को सुनने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के संगठन से जुड़े लोगों को सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में दावा किया गया था कि प्रयोगशालाओ में एक तरह का काम करने वाले कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने व याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वेतनमान से जुड़े मुद्दे का सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण किए जाने की जरूरत है। लिहाजा स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव इसे देखे और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद चार महीने में आदेश जारी करे। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया।
Created On :   13 Nov 2019 8:59 PM IST