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राव की जमानत के लिए वकील को मिली मुलाकात की इजाजत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी वरवरा राव के वकील को जमानत से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए राव से मिलने की अनुमति प्रदान कर दी है। ताकि वह कोर्ट में दायर किए जाने वाले आवेदन पर राव के हस्ताक्षर ले सके। अगस्त 2018 से जेल में बंद राव को हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को 50 हजार रुपए व दो सुअर्टी (जमानतदार) के साथ 6 माह के लिए जमानत प्रदान की थी। राव सुअर्टी से जुडी शर्त में बदलाव चाहते हैं। क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा। इसलिए राव की इच्छा है कि उन्हें सुअर्टी की बजाय नकद मुचलके पर जमानत दी जाए।
गुरुवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। राव के वकील की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने उनके वकील आर.सत्यनारायण को जमानत से जुडी औपचारिकता को पूरा करने के लिए राव से नानावटी अस्पताल में मिलने की इजाजत दे दी। खंडपीठ ने कहा हम जमानत से जुडी शर्तों में बदलाव के आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।
Created On :   25 Feb 2021 9:45 PM IST