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प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान वकीलों को नहीं पहनना पड़ेगा गाउन, हाईकोर्ट ने दी छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के प्रकोप के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों को प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान कोर्ट में मामलों की पैरवी के दौरान गाउन पहनने से छूट दे दी है। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में उन्हें काला कोर्ट व सफेद बैंड लगना जरुरी होगा। 31 अगस्त से हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील पर प्रत्यक्ष सुनवाई शुरु हो गई हैं। गाउन हाईकोर्ट में पैरवी के लिए आनेवाले वकीलों की पोशाक का महत्वपूर्ण हिस्सा है पर अब वकीलों को न्यायाधीश के सामने बहस के दौरान नहीं पहनना पड़ेगा। हाईकोर्ट की मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद व गोवा की खंडपीठ में आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील पर प्रत्यक्ष सुनवाई 31 अगस्त 2020 से शुरु हुई है। जो 15 सितंबर 2020 तक जारी रहेंगी। अब तक हाईकोर्ट में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही थी।
इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) वी आर कचरे की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक अदालत के अगले आदेश तक वकीलों को गाउन पहनने से छूट दी जा रही हैं। लेकिन उन्हें कला कोर्ट व सफेद बैंड पहनना जरुरी होगा। गौरतलब है कि प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान सीमित संख्या में वकीलों को प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान वकीलो को मास्क पहनना आवश्यक होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना जरुरी होगा। मामले के पुकारे जाने के बाद ही वकीलो को कोर्ट कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा उन्हें प्रतिक्षागृह में अपनी बारी का इंतजार करना होगा।
Created On :   2 Sept 2020 8:27 PM IST