निर्वाचन प्रक्रिया अवधि में शस्त्र जमा न करने की स्थिति में की जावेगी वैधानिक कार्यवाही

Legal action will be taken in case of non-deposit of arms during the election process
निर्वाचन प्रक्रिया अवधि में शस्त्र जमा न करने की स्थिति में की जावेगी वैधानिक कार्यवाही
पन्ना निर्वाचन प्रक्रिया अवधि में शस्त्र जमा न करने की स्थिति में की जावेगी वैधानिक कार्यवाही

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिपेक्ष्य में पन्ना जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से पन्ना जिले में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लाइसेंस निर्वाचन अवधि तक के लिये एक पक्षीय निलंबित किये जाने का आदेश दिनांक २७ मई २०२२ को जारी किया गया था। पन्ना कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के बाद भी जिले के कई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों को पुलिस थानो में जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी शीघ्र-अतिशीघ्र संबंधित थानों में अपने-अपने शस्त्र निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने की अवधि तक के लिये जमा करावें। शस्त्र जमा नही कराये जाने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशानुसार शस्त्र अनुप्तिधारियों द्वारा निर्वाचन अवधि में पन्ना जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का पालन नही किये जाने पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। 

Created On :   8 Jun 2022 5:25 PM IST

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