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पेड़ से छलाँग मारकर स्ट्रीट डॉग को उठा ले गया तेंदुआ, नयागाँव सोसायटी में दहशत में रहवासी

डिजिटल डेस्क जबलपुर। ठाकुरताल की पहाडिय़ों पर बसे तेंदुए के परिवार का एक बार फिर नयागाँव सोसायटी कॉलोनी की तरफ मूवमेंट होने से दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार की सुबह करीब 6 बजे नयागाँव सोसायटी के गेट नं. 2 के समीप सड़क किनारे घूम रहे एक स्ट्रीट डॉग पर पेड़ से कूदकर तेंदुए ने हमला किया और पलक झपकते ही उसे जबड़े में दबोचकर झाडिय़ों के पीछे ले गया। घटना के दौरान कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जो इस दृश्य को देखकर घबरा गए। खबर फैलते ही कॉलोनी के लोग एकत्रित हो गए। नयागाँव सोसायटी के लोगों का कहना है कि तेंदुए के मूवमेंट से कॉलोनीवासी दहशत में हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि तेंदुए के मूवमेंट के कारण पालतू जानवर भी अजीब हरकतें करते हैं।
उल्लेखनीय है कि नवम्बर 2019 में ठाकुरताल की पहाड़ी पर तेंदुए का परिवार आकर बसा था, जिसके बाद से यहाँ लगातार तेंदुओं का मूवमेंट शुरू हुआ था। 2020 जनवरी में नयागाँव सोसायटी के रहवासी इलाके में कई बार तेंदुओं ने आवारा और पालतू जानवरों का शिकार किया। वन विभाग ने तेंदुओं को पकडऩे के लिए कई जगहों पर पिंजरे भी लगाए थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। वन विभाग ने तेंदुओं पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए थे, जिसके बाद जंगली एरिया में उनके मूवमेंट की तस्वीरें और वीडियो एकत्रित किए गए थे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।