अमरावती में पशुपालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

License mandatory for cattle
अमरावती में पशुपालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य
अमरावती में पशुपालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, अमरावती. मनपा प्रशासन ने शहर में मवेशियों की वजह से बढ़ती दुर्घटनाओं और लोगों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मनपा के फैसले के मुताबिक, शहर के सभी पशुपालकों को मवेशी या जानवर पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हर साल इस लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।

मनपा प्रशासन ने पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वो अपने पशुओं का पंजीयन करवाकर लाइसेंस प्राप्त करें। पशुपालकों को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराया जाए। बिना लाइसेंस के पशु रखने पर संबंधित जानवरों को मनपा का पशु वैद्यकीय विभाग जब्त कर लेगा।

लाइसेंस के लिए कितना शुल्क
मनपा क्षेत्र अंतर्गत गाय, बछड़ा, बैल, भैंस, घोड़ा, भेड़, सुअर तथा श्वान पालने के लाइसेंस के लिए 250 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए 250 रुपए शुल्क के अलावा एक से अधिक जानवर होने पर बैल, गाय, बछड़ा, भैंस, घोड़ा आदि के मामले में 50 रुपए, भेड़ तथा सुअर के लिए 25 रुपए तथा श्वान के लिए 125 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके अलावा लाइसेंस लेने में विलंब करने की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लिया जाएगा। विलंब शुल्क के तहत गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, आदि पशुओं के लिए 5 रुपए प्रतिदिन, भेड़ व सुअर के लिए प्रतिदिन 2 रुपए तथा श्वान के मामले में 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लिया जाएगा।

Created On :   5 July 2017 3:23 PM IST

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