एक ही परिवार के 6 सदस्यों को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क सतना। पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर हमला करने और हत्या कर देने के प्रस्तुत मामले में नागौद अपर सत्र अदालत ने एक ही परिवार के 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश भागवानदास राठौर की अदालत ने आरोपियों पर 78 हजार 600 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि से 20 हजार रुपए मृतक के आश्रित और 5 हजार रुपए आहत राहुल और अन्य आहतों को एक-एक हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया।
पीआरओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी का टेंट लगाने के रुपए को लेकर आरोपियों से घटना के कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर 2 जून 2016 को आरोपी एक साथ फरियादी उपेंद्र कुशवाहा के घर गए और गाली देने लगे। फरियादी और उसके परिजन जान बचाने के लिए घर के अंदर घुस कर दरवाजा बंद कर लिया। आरोपियों ने दरवाजा काट कर फरियादी और उसके परिजनों को बाहर घसीटा लाए और मारपीट किया। मारपीट से मिठाईलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागौद थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। विबेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302/149, 335,323 और 147 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी रामबहादुर कुशवाहा पिता रामशाखा, रंजीत पिता रामाश्रय कुशवाहा, शीला पत्नी उदल कुशवाहा, मलखे, ऊदल कुशवाहा दोनों के पिता शियासरण, लीलाबती पत्नी शियसरण कुशवाहा सभी निवानी ग्राम गुनहर थाना नागौद को जेल और जुर्माने की सजा दे दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद सिंह ने पक्ष रखा।
Created On :   7 March 2020 6:19 PM IST