जादू टोना की शंका में महिला का सिर काटने के आरोपी को उम्र कैद

Life imprisonment for beheading woman on suspicion of witchcraft
जादू टोना की शंका में महिला का सिर काटने के आरोपी को उम्र कैद
दो वर्ष पुराने मामले में ब्यौहारी न्यायालय ने सुनाया फैसला जादू टोना की शंका में महिला का सिर काटने के आरोपी को उम्र कैद


शहडोल। जादू-टोना के शक पर महिला का सिर काटने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा के अनुसार ब्यौहारी थाना में ग्राम मडउडोल निवासी फरियादी गोविन्द सिंह गोंड़ ने बहन सुकबरिया की हत्या की सूचना 22 सितंबर 2020 को दर्ज कराई थी। चाचा के पुत्र कमलेश सिंह की मौत 21 सितंबर को बीमारी से हो गई थी। आरोपी मंगलेश सिंह गोंड़ 48 वर्ष को शंका थी कि सुकबरिया जादू टोना करती है। जिसने 22 सितंबर को उसकी हत्या कर दी। लोगों ने देखा कि एक हाथ में कुल्हाडी व एक हाथ में सुकबरिया बाई का सिर लेकर अपने भाई कमलेश (मृतक) के घर तक गया। कुछ देर बाद  सुकबरिया बाई का सिर लाकर जहां मारा था उसके धड़ के पास रख दिया।  रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी मंगलेश को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आरके चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।

Created On :   6 Nov 2022 11:05 PM IST

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