प्रेमी की हत्या के आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास

Life imprisonment for husband and wife accused of killing lover
प्रेमी की हत्या के आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास
प्रेमी की हत्या के आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, शहडोल। प्रेमी की हत्या के आरोपी पति-पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हत्या की योजना तैयार की और फिर बेरहमी से पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया।

जुर्माना भी लगाया
हत्या के आरोपी पति-पत्नी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी का बेरहमी से कत्ल किया था। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गुरुवार को सुनाए गए निर्णय में आरोपी उमेश कोल पिता नानकुन कोल तथा उसकी पत्नी किरन कोल दोनों निवासी ग्राम बंधबावड़ा थाना कोतवाली को भादवि की धारा 302, 34 में आजीवन कारावास तथा धारा 201, 34 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घर बुलाकर कर दी थी निर्मम हत्या
अभियोजन के अनुसार 6 मार्च 2017 को मोहम्मद नसीर ने कोतवाली में सूचना दी कि छोटा भाई मोहम्मद सैय्याद उर्फ जमारा बाबू शाम 7 बजे से लापता है। गांव की तरफ निकला था जो रात में वापिस नहीं आया। सुबह तलाश करने पर गांव के एक खेत में लाश मिली। मृतक के गले में किसी धारदार हथियार के कई गहरे तथा लम्बे चोट के निशान थे। चेहरे पर खून लगा हुआ था एवं जमीन पर भी काफी खून फैला था। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक तथा उमेश की पत्नी के बीच प्रेम संबंध थे। इस बारे में जब आरोपी को पता चला तो उसने अपनी पत्नी के द्वारा फोन लगवाकर मृतक को बंधिया में मिलने आने के लिए बुलाया। शाम को जब मृतक आरोपी की पत्नी से मिलने आया तब घटनास्थल पर पहले से छिपे हुए उमेश ने सैय्याद के सिर पर टांगी से वार किया। उठकर भागने पर आरोपी की पत्नी ने उसका पेंट पकड़कर खींच लिया। इसके बाद उमेश ने गले में टांगी से 3-4 वार किए। सैय्याद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

आरोपियों ने किया था खुलासा
इस तथ्य का खुलासा स्वयं आरोपी उमेश तथा उसकी पत्नी ने किया कि उन्होंने ही मिलकर हत्या की है। आरोपियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि उन्होंने मृतक का पर्स, मोबाइल की सिम तथा टांगी की बेंत को अपने घर ले जाकर चूल्हे में आग में जला दिया था एवं मोबाइल को गांव के बाहर रोड के किनारे फेंक दिया था। साथ ही टांगी को अपनी ससुराल में ले जाकर छिपा दिया था। विवेचना के उपरांत कोतवाली में अपराध पंजीबद्व कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

Created On :   27 Dec 2018 4:19 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story