नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment for the accused of raping a minor
नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
 पन्ना नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाये गये अभियुक्त  रोहित कुमार साहू को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय द्वारा सुनाये गये फैसले में अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३६३ के आरोप में ०३ वर्ष की सजा १००० रूपये का अर्थदण्ड, आईपीसी की धारा ३६६ के आरोप में ०५ वर्ष की सजा १००० रूपये का अर्थदण्ड तथा लैगिंग अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनिमय की धारा ५एल/६ के आरोप में आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिये एवं २००० अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में क्रमश: उक्त धाराओं मेंं ०३-०३ माह, ०६ माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय पन्ना मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजक ऋषिकान्त द्विवेदी ने अभियोजन घटना के संबंध में बताया कि पीडि़ता नाबालिक की दादी द्वारा दिनांक २७ अक्टूबर २०१९ को थाना देवेन्द्रनगर में लिखित आवेदन पत्र देकर सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी १५ वर्षीय नातिन दिनांक २६ अक्टूबर २०१९ को सुबह करीब ०४ बजे शांैच के लिये गई थी जो वह घर वापिस नही आई तो आसपास गांव व रिश्तेदारी में तलाश की गई वह नही मिल रही है उसे शंका है कि उसकी नातिन को कोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर थाना देवेन्द्रनगर मेें आईपीसी की धारा ३६३ के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिक को दस्तयाब किया गया। विवेचना मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आईपीसी धारा ३६६, ३७६(२)(एन)(२)(एन), ३७६(३) पास्को एक्ट की धारा ३/४, ५/६ तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा (२-व्ही)३(२-व्ही ए)३(१-डब्लू) बढ़ाई गई। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुये न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में हुई। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये साक्ष्यों और गवाहों के कथनों से अभियोजन पक्ष द्वारा बिन्दुवार घटना को प्रमाणित किया गया जिस पर अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। 

Created On :   23 Aug 2022 6:37 PM IST

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