चरवाहे की हत्या करनेवाले को उम्रकैद, मामूली विवाद में आरोपी ने मारी थी कुल्हाड़ी
डिजिटल डेस्क, अमरावती। चराने के लिऐ ले जाते समय बकरी आरोपी के बाड़े में घुसने से हुए मामूली विवाद में आरोपी ने कुल्हाड़ी चरवाहे पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें चरवाहे की उपचार दौरान मौत हो गई थी। घटना 18 सितंबर 2016 को वलगांव के विर्शी गांव में हुई थी। मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुएआजीवन कारावास की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार वलगांव थाना क्षेत्र के विर्शी निवासी हरिभाऊ शेंद्रे व उसकी पत्नी 18 सिंतबर 2016 को मवेशियों को लेकर गांव से जंगल में चराने के लिए जा रहे थे। सुबह 9 बजे के दौरान कुछ बकरियां आरोपी आनंदराव बडक के बाड़े में घुस गईं। इस बात को लेकर आनंदराव बडक का चरवाहे हरिभाऊ के साथ विवाद हो गया मामला इतना बढ़ गया कि बडक ने हरिभाऊ के सिर और पैर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। हरिभाऊ की पत्नी सीताबाई के चिल्लाने-पुकारा करने पर आरोपी वहां से भाग गया। जख्मी हरिभाऊ को जिला अस्पताल लाया, लेकिन उपचार दौरान हरिभाऊ शेंद्रे की मौत हो गई। वलगांव पुलिस ने आरोपी आनंदराव बडक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में दोषारोपण पत्र दाखिल किया। मामले में कुल 10 गवाह की जांच की। मंगलवार को जिला न्यायाधीश क्र. 2 के पीजे मोडक ने आरोपी आनंदराव बडक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Created On :   19 April 2023 6:59 PM IST