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महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए राज्य में लगाई गई पाबंदियां 1 जून सुबह सात बजे तक जारी रहेंगी। गुरूवार को राज्य सरकार ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया जिसमें कुछ नई पाबंदियां भी शामिल की गईं हैं। अब देश के किसी भी हिस्से से महाराष्ट्र में आने वाले व्यक्ति के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देश के संवेदनशील इलाकों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों पर 18 अप्रैल और 1 मई को घोषित पाबंदिया अब देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों पर भी लागू होंगी।
राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि ‘ब्रेक द चेन’ के तहत राज्य में 29 अप्रैल को घोषित सभी पाबंदियां 1 जून तक जारी रहेगी। सामान ढोने वाले वाहनों पर सिर्फ दो लोगों चालक और क्लीनर/हेल्पर को सवारी की इजाजत होगी। अगर वे महाराष्ट्र से बाहर से आ रहे हैं तो आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह 7 दिनों तक वैध होगी। इसके अलावा स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) ग्रामीण इलाकों में बाजार और कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर नजर रखेंगे कि वहां कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर नियमों का उल्लंघन नजर आया तो डीएमए को इन्हें बंद करने या और पाबंदियां लगाने का अधिकार होगा।
दूध इकठ्ठा करने और इसके परिवहन की प्रक्रिया बिना किसी रोकटोक के जारी रहेगी लेकिन कोरोनों से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और जिन दुकानदारों को जरूरी सामान की बिक्री की इजाजत होगी वहां दूध बेंचा जा सकेगा। इसके अलावा दूध की होम डिलिवरी की भी इजाजत होगी। कोविड-19 के लिए लगने वाली दवाओं और दूसरे समानों का परिवहन करने वाले हवाई अड्डों और बंदरगाह पर काम करने वालों को लोकल, मोनो और मेट्रो से यात्रा की इजाजत होगी। स्थानीय डीएमए को अपने अधिकार क्षेत्र वाले विशेष इलाकों में और पाबंदियां लगाने की इजाजत होगी। लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसकी जानकारी देनी होगी और पाबंदियां लागू करने से 48 घंटे पहले सार्वजनिक नोटिस देनी होगी।
हवाई जहाज में सवार होते समय चेक की जाए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट
उधर हवाई जहाज से देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने राज्य सरकार के निए दिशानिर्देशों के मुताबिक गो एयर, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट जैसी घरेलू उड़ान सेवा मुहैया कराने वाली सभी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चत करें कि हवाई जहाज में सवार होने से पहले यात्री के पास 48 घंटे पहले तक का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट हो। टिकट पर ही यात्रियों को इस बात की जानकारी देनी होगी कि हवाई जहाज में सवार होने से पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। बगैर निगेटिव रिपोर्ट के यात्रियो को विमान में सवार होने की अनुमति न दी जाए।
Created On :   13 May 2021 6:05 PM IST