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यौन हिंसा अमानवीय कृत्य, आरोपी को सुनाई तीन साल की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला के खिलाफ होनेवाले यौन अपराध व हिंसा को अमानवीय कृत्य माना है। और छेड़खानी से जुड़े मामले में 56 वर्षीय आरोपी राजकुमार तांडेल दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। तांडेल पर महिला के साथ एक गार्डन में उस समय छेड़छाड करने का आरोप है। जब वह सीए ट्रेनिंग से जुड़े वीडियों को मोबाइल फोन पर देख रही थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यौन अपराध न सिर्फ महिला के खिलाफ अपराध है बल्कि यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है।
मजिस्ट्रेट यशश्री मरुलकर ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता आरोपी से बचने के लिए गार्डन के दूसरे कोने पर बैठ गई थी लेकिन आरोपी वहां पर भी उसका पीछा करते हुए पहुंच गया। इस दौरान उसने अपने पैंट की चैन खोलकर रखी थी। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला की गवाही विश्वसनीय नजर आ रही है। और आरोपी के खिलाफ अन्य सबूत भी मौजूद है। इसिलए आरोपी को छेड़खानी व महिला का पीछा करने के आरोप को लेकर दर्ज किए गए मामले में दोषी ठहराया जाता है और आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है।
Created On :   18 Oct 2021 10:21 PM IST