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बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार ने वापस ली अपनी याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है, जिसमें सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर पर रोक लगाई गई थी। उल्लेखनीय है कि यह याचिका तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा दायर की गई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश अंतरिम था। उन्हें यह निर्देश है कि इस याचिका को वापस ले लिया जाए। इसके बाद पीठ ने इस याचिका को वापस लेने के रुप में खारिज कर दिया।
बता दें कि 2020 में अर्नब के खिलाफ पहली एफआईआर में पालघर लिंचिंग पर उनके कवरेज को लेकर दर्ज कराया गया था, जिसमें उन पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया गया था। जबकि दूसरी एफआईआर मुंबई के बांद्रा रेलवे में प्रवासी कामगारों के जमा होने को लेकर मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसे खारिज करने के लिए अर्णब ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दोनों प्राथमिकी पर रोक लगाने के आदेश दिथे। साथ ही कहा था प्रथम दृष्ट्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता। इस आदेश को महाराष्ट्र की तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उद्धव सरकार जाने के बाद सत्ता में आयी शिंदे-फडणवीस सरकार ने आज उस याचिका को वापस ले लिया है।
Created On :   21 Nov 2022 10:24 PM IST