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महाराष्ट्र- मध्यप्रदेश सरकार का वैक्सीन अनिवार्य आदेश रद्द करने की मांग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दायर एक आवेदन में विभिन्न राज्यों विशेष रुप से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली की सरकारों द्वारा जारी वैक्सीन की अनिवार्यता के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कराए जाने के निर्देश देने की मांग की गई है। टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के एक पूर्व सदस्य डॉ जैकब पुनियेल ने यह आवेदन दायर किया है। इससे पहले उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी के लिए लोगों को दिए गए टीकों के नौदानिक परीक्षणों और प्रभावकारिता से संबंधित डेटा को सार्वजनिक करने के केन्द्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि कई आरटीआई और केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान मामले में दायर अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोविड के टीके स्वैच्छिक हैं। यह अनिवार्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे में कई राज्य सरकारें दुकानें खोलने, रोजगार बनाए रखने, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने और यहां तक कि सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर बाहर निकलने के लिए टीके अनिवार्य कर रहे हैं। लिहाजा वर्तमान मामले में दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने-अपने राज्यों में इस तरह के आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के राजस्व और वन विभाग, आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग ने 27 नवंबर 2021 को आदेश जारी किया है, जिसके तहत अभिनेताओं, दुकान-मालिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन आदि में यात्रा करने के लिए कोविड टीकाकरण को अनिवार्य किया है। वहीं, मध्यप्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी उचित मूल्य की दुकानों पर रियायती या मुफ्त खाद्यान्न केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जिनका पूर्ण टीकाकरण हुआ है
Created On :   18 Jan 2022 4:24 PM IST