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मालेगांव बम विस्फोट मामला : कर्नल पुरोहित ने दायर की याचिका, मुकदमा रद्द करने की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। साल 2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में पुरोहित ने खुद के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर दी गई मंजूरी को चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया कि मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई है, इस लिए मामले को रद्द कर दिया जाए। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि नियमों के तहत पुरोहित के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई है। इस दौरान पुरोहित की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल थल सेना के अधिकारी हैं। गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करना उनकी आधिकारिक ड्यूटी है। इसलिए उनके खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से पहले नियमों के तहत मंजूरी लेना जरूरी है। जबकि एनआईए के वकील संदेश पाटिल ने कहा कि आरोपी के कृत्य को आधिकारिक ड्यूटी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस पर रोहतगी ने अपना जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 22 सितंबर 2020 तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
Created On :   4 Sept 2020 9:06 PM IST