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मालेगांव बम विस्फोट : पुरोहित की याचिका के खिलाफ पीड़ित पहुंचा हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। साल 2008 के मालेगांव बम धमाके के एक पीड़ित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी है। यह आवेदन धमाके के पीड़ित निसार अहमद बिलाल ने दायर किया है। पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने बिलाल के आवेदन पर 25 नवंबर 2020 को सुनवाई रखी है। सुनवाई के दौरान पुरोहित की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बिलाल के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत उनके मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली है। इसलिए इस मामले में किसी को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
हालांकि बिलाल के वकील बी ए देसाई ने आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में हस्तक्षेप की इजाजत दी जानी चाहिए। क्योंकि उनके मुवक्किल ने इस धमाके में अपना बेटा खोया है। इसलिए उनके पक्ष को सुना जाना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2008 में हुए ईद के मौके पर हुए मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 लोग घायल हो गए थे।
Created On :   3 Nov 2020 8:51 PM IST