जमीन घोटाला मामले में मंदाकनी खड़से को हाईकोर्ट से मिली राहत

Mandakani Khadse gets relief from High Court in land scam case
जमीन घोटाला मामले में मंदाकनी खड़से को हाईकोर्ट से मिली राहत
ईडी दफ्तर में लगानी होगी हाजिरी जमीन घोटाला मामले में मंदाकनी खड़से को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भोसरी जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। हालांकि उन्हें 17 अक्टूबर से हर मंगलवार और शुक्रवार को अगले आदेश तक ईडी के ऑफिस में हाजिर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने मंदाकिनी को जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।   

अदालत ने कहा कि अगर जांच एजेंसी इस बीच मंदाकिनी को गिरफ्तार करती है तो उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दिया जाए। मामले में अदालत ने ईडी को अग्रिम जमानत याचिका पर हलफमाना दाखिल करने को भी कहा है। न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे की एक सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले कई बार समन के बावजूद हाजिर न रहने पर मंदाकिनी के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने मंदाकिनी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। मामले में खडके के दामाद गिरीश चौधरी न्यायिक हिरासत में हैं। 

क्या है मामला

एकनाथ खडसे पर राजस्व मंत्री रहते पद का दुरूपयोग कर पुणे के भोसरी इलाके में एमआईडीसी की 31 करोड़ की जमीन मूल मालिक से सिर्फ 3.75 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप है। ईडी का दावा है कि मामले में भुगतान के लिए पांच फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। एसीबी की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। कुछ महीनों पहले भाजपा छोड़कर राकांपा में शामिल हुए खडसे से इससे पहले जनवरी में पूछताछ की जा चुकी है। बुधवार को ईडी ने खडसे के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया था। मामले में खडसे उनकी पत्नी मंदाकिनी, दामाद चौधरी और जमीन के मूल मालिक अब्बास उकानी के खिलाफ जांच चल रही है।   

 

Created On :   14 Oct 2021 3:40 PM GMT

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