निजी इमारत में क्वारेंटाईन सेंटर बनाने मनपा को देना होगा 28 लाख किराया

Manpa to pay 28 lakh rent for quarantine center in private building
निजी इमारत में क्वारेंटाईन सेंटर बनाने मनपा को देना होगा 28 लाख किराया
निजी इमारत में क्वारेंटाईन सेंटर बनाने मनपा को देना होगा 28 लाख किराया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका को एक निजी इमारत को क्वारनटाइन सेंटर के रुप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है पर इसके एवज में मनपा को 28 लाख रुपए प्रतिमाह किराए के रुप में देना होगा। पिछले दिनों मुंबई मनपा ने भयखला इलाके में स्थित नीलकमल रियल्टर्स की इमारत लेने का निर्णय किया था। जिसके खिलाफ नीलकमल  रियल्टर्स ने  हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मुंबई के ई-वार्ड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नीलकमल रियल्टर्स की इमारत इसी इलाके में स्थित है। यहां कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आनेवाले लोगों की संख्या भी अधिक है। जिन्हें क्वारेंटाईन में रखने के लिए अधिक जगह की जरुरत पड़ेगी।

इमारत में 200 से अधिक घर है। महामारी कानून के तहत मनपा को निजी इमारत को इस्तेमाल करने का अधिकार है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अगले आदेश तक मनपा को इमारत के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। खंडपीठ ने मनपा को इमारत के इस्तेमाल के लिए 28 लाख रुपए किराया देने को कहा है। 

Created On :   24 Jun 2020 12:51 PM GMT

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