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मराठा समाज के उम्मीदवारों को मिलेगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में मराठा समाज (एसईबीसी) के उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे मराठा समाज के उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ शैक्षणिक प्रवेश और सेवा भर्ती के लिए मिल सकेगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े (मराठा समाज) के उम्मीदवारों के लिए खुले वर्ग अथवा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेना ऐच्छिक होगा। यदि कोई उम्मीदवार शैक्षणिक प्रवेश अथवा सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेगा तो वह उम्मीदवार एसईबीसी (मराठा) आरक्षण के लिए पात्र नहीं होगा। मराठा समाज के उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देते समय ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को पिछले आर्थिक वर्ष की आय और संपत्ति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा तय निर्धारित मापदंड लगाया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व अन्य याचिका पर अंतरिम आदेश पर निर्णय अथवा अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
फैसले से मराठा क्रांति मोर्चा नाराज
राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर मराठा क्रांति मोर्चा ने नाराजगी जताई है। मुंबई मराठा क्रांति के समन्वयक वीरेंद्र पवार ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि हमने सरकार से कभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मांगा था। राज्य सरकार मराठा समाज को तत्काल फायदा देने के लिए पूरे आरक्षण के आंदोलन को दांव पर लगाने का प्रयास कर रही है। पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द नहीं किया है। अदालत ने आरक्षण पर केवल रोक लगाई है। ऐसे में मराठा आरक्षण पर जनवरी महीने में होने वाली सुनवाई में सरकार के इस फैसले का असर पड़ सकता है। मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलने से सुनवाई की गति धीमी पड़ सकती है। पवार ने कहा कि सरकार के फैसले के तहत मराठा समाज अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेगा लेकिन अदालत में मराठा आरक्षण पर कुछ विपरीत परिणाम होगा तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पवार ने कहा कि सरकार के इस फैसले से ईडब्ल्यूएस के मूल लाभार्थियों को नुकसान होगा। इससे समाज में यह भावना तैयार होगी कि मराठा समाज ने हमारे आरक्षण का लाभ छीन लिया।
Created On :   24 Dec 2020 4:40 PM IST