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महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का मामला, गुरुवार को करेगा सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक गिरीश महाजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। सिंघवी ने न्यायालय को प्रस्तुत किया कि क्या मुख्यमंत्री स्पीकर के चुनाव में तारीख तय करने की सिफारिश कर सकते है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कहते है कि वह कोई तारीख तय नहीं करेंगे। पिछले दिसंबर से लेकर अभी तक हम एक तारीख लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच दूसरा पक्षकार एसएलपी दायर कर रहा है तथा इसे सूचीबद्ध नहीं करवा पा रहे है। अब राज्यपाल कह रहे है कि मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने की सहमति जता दी।
महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भाजपा नेता ने अपनी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में किए गए बदलाव को मनमाना और असंवैधानिक बताया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने गुप्त मतदान प्रक्रिया को ध्वनि मतदान (वायस वोट) में बदल दिया है।
Created On :   24 March 2022 8:59 PM IST