मेडिकल प्रवेश मामले की हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, नागपुर खंडपीठ में आ चुका है मामला 

Medical admission case hearing will be start in Bombay high court
मेडिकल प्रवेश मामले की हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, नागपुर खंडपीठ में आ चुका है मामला 
मेडिकल प्रवेश मामले की हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, नागपुर खंडपीठ में आ चुका है मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इसी राज्य से दसवीं व बारहवीं पास होने की अनिवार्यता के मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर से बांबे हाईकोर्ट में शुरु होगी। इस नियम के चलते कई छात्रों को मेडिकल शिक्षा महानिदेशालय ने नोटिस जारी किया है। याचिका दायर करनेवाले छात्रों ने 12वीं की परीक्षा महाराष्ट्र बोर्ड से पास की है लेकिन दसवीं की परीक्षा दूसरे राज्यो से उत्तीर्ण हैं। इन छात्रों के पास यहां का अधिवास प्रमाणपत्र (डोमीसाइल) भी है। इसके बावजूद महाराष्ट्र के मेडिकल शिक्षा निदेशालय ने उन्हें नोटिस जारी कर कहा है कि दसवीं की परीक्षा महाराष्ट्र से पास न होने के कारण वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं।

कई छात्रों ने इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने कहा कि हम मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे और एक अंतिम निर्णय देंगे। खंडपीठ ने राज्य के महाधिवक्ता को भी इस मामले की पैरवी के लिए बुलाया है।  इससे पहले नागपुर खंडपीठ ने इस प्रकरण को लेकर सुनवाई की थी। 
 

Created On :   23 July 2018 3:49 PM GMT

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