लॉटरी के जरिए म्हाडा बेचेगी विवेकाधीन कोटे के फ्लैट

MHADA will sell discretionary quota flats through lottery
लॉटरी के जरिए म्हाडा बेचेगी विवेकाधीन कोटे के फ्लैट
लॉटरी के जरिए म्हाडा बेचेगी विवेकाधीन कोटे के फ्लैट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार को 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा फ्लैट के तहत मिले घरों के आवंटन के बाद बच फ्लैट को म्हाडा लॉटरी के जरिए बेचेगी। इसके लिए इन फ्लैट को महाराष्ट्र आवास व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को हस्तांतरित किया जाएगा। बुधवार को राज्य के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार सरकार को नाजकधा अधिनियम 1976 के तहत आवास निर्माण योजना के तहत 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटे से फ्लैट मिलते हैं। ऐसे फ्लैट को यदि सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग और पुलिस गृहनिर्माण मंडल की ओर से मांग नहीं की गई है तो बचे हुए फ्लैट को विज्ञापन के जरिए बेचने के लिए म्हाडा को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे फ्लैटों की बिक्री पर मिलने वाले राजस्व में से बिल्डर को भुगतान के बाद शेष राजस्व में से 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 10 प्रतिशत म्हाडा को प्रशासनिक खर्च के लिए अदा किया जाएगा। फ्लैट की कीमत और बेचने के मापदंडों को म्हाडा के साथ चर्चा करके सरकार की मंजूरी से तय किए जाएंगे। 

गौरतलब है कि सरकार को मिलने वाले 5 प्रतिशत फ्लैट को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटा से वितरित करने के लिए 30 नवंबर 2011 को नीति बनाई गई थी। लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद 20 मार्च 2014 को यह नीति रद्द हो गई है। जिसके बाद इस नीति के तहत सरकार को मिलने वाले फ्लैट को सरकारी निवास स्थान के रूप में वितरित करने का फैसला लिया गया था। 

 

Created On :   23 Jun 2021 9:21 PM IST

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