नाबालिग को अगवा कर ले गई दिल्ली, आरोपी महिला को उम्रकैद - मुख्य आरोपी की तलाश

Minor kidnapped in Delhi, accused woman sentenced to life imprisonment - search for main accused
नाबालिग को अगवा कर ले गई दिल्ली, आरोपी महिला को उम्रकैद - मुख्य आरोपी की तलाश
नाबालिग को अगवा कर ले गई दिल्ली, आरोपी महिला को उम्रकैद - मुख्य आरोपी की तलाश

डिजिटल डेस्क शहडोल । नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुव्र्यापार करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ब्यौहारी न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी ललिता साकेत 30 वर्ष पति वंशराखन निवासी मोहल्ला-धरतीटोला भमरहा-द्वितीय थाना ब्यौहारी को नाबालिग का अपहरण कर उसका दुव्र्यापार करने के आरोप में धारा 366-क में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 370 (4) में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 372 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी आरके चतुर्वेदी एडीपीओ द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार 19 मार्च 2018 को नाबालिग लड़की अचानक गायब हो गई थी। 20 मार्च को पुलिस में परिजनों ने सूचना दी। अज्ञात के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। जांच के दौरान 14 जून 2018 को बनसुकली चौराहा में नाबालिग को दस्तयाब किया गया। जिसने बताया कि गंाव की आरोपिया ललिता साकेत प्रलोभन देकर दिल्ली के चांदपुर ले गई। जहां जान से मारने की धमकी देकर जबरन अपने नजदीकी तकसीम खान के यहां पत्नी बनकर रहने के लिए बाध्य किया। करीब तीन माह तक तकसीम खान ने पत्नी बनाकर रखा। ढाई माह का गर्भ होने पर तकसीम ने निकाल दिया। ललिता साकेत को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त तकसीम की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। 
 

Created On :   2 April 2021 12:32 PM GMT

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