नाबालिग के दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक भुगतनी होगी जेल

Minor misdemeanors will have to face jail till their last breath
नाबालिग के दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक भुगतनी होगी जेल
नाबालिग के दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक भुगतनी होगी जेल

प्रकरण को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रख विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा।
चांद थाना क्षेत्र की एक मासूम से दुष्कर्म के मामले को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रख विशेष न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है।  
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी लोकेश घोरमारे ने बताया कि 28 मई 2019 को पीडि़ता की मां बैंक से रुपए निकालने चांद गई थी। घर पर पीडि़ता और उसका छोटा भाई था। इस बीच आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ सोयाबीन काकोडिय़ा पीडि़ता के घर आया। पीडि़ता के छोटे भाई को आरोपी ने बिस्किट लाने भेज दिया और बच्ची के साथ दुराचार किया। पीडि़ता की मां जब चांद से लौटी तो उसने अपने साथ हुए दुराचार की जानकारी दी। मां के साथ थाने पहुंची पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कृष्णा के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। पॉक्सो एक्ट न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने इस प्रकरण को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखते हुए फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 450 में दस साल व पांच सौ रुपए अर्थदंड, धारा 376 ए बी, पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 में आजीवन कारावास जो शेष प्राकृतिक मृत्यु तक होगा।

Created On :   14 March 2020 2:24 PM IST

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