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अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे विधायक राणे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे व भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे अब अग्रिम जमानत के लिए बांबे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। नितेश के खिलाफ सिंधुदुर्ग में कथित रुप से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। पिछले सप्ताह सिंधुदुर्ग की जिला न्यायालय ने नितेश को इस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद नितेश ने अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। नितेश के वकील संग्राम देसाई के मुताबिक नितेश के जमानत आवेदन पर मंगलवार को न्यायमूर्ति सीवी भडंग के सामने सुनवाई हो सकती है। जमानत आवेदन में नितेश ने दावा किया है कि राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि यह आपराधिक मामला सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया है ताकि वे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रीक सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के चुनाव में हिस्सा न ले सके। 30 दिसंबर 2021 को बैंक का चुनाव हो चुका है। नितेश के खिलाफ इस मामले को लेकर कनकवली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए हमले को लेकर दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए नितेश ने पहले सिंधुदुर्ग की कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन जब वहां से राहत नहीं मिली तो नितेश ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Created On :   3 Jan 2022 9:34 PM IST