25 लाख तक के काम को मंजूरी देंगे गट अधिकारी

MNREGA: Group officers will approve work up to 25 lakhs
25 लाख तक के काम को मंजूरी देंगे गट अधिकारी
मनरेगा 25 लाख तक के काम को मंजूरी देंगे गट अधिकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत किए जाने वाले सभी कामों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी देने के लिए अफसरों पर अधिकार निश्चित किए हैं। सरकार के नियोजन विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक ग्राम पंचायत की ओर से 25 लाख रुपए तक के मनरेगा के कामों की प्रशासनिक मंजूरी देने का अधिकार संबंधित गट विकास अधिकारी के पास होगा। तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार पंचायत समिति के पास रहेगा। वहीं जिला परिषद, मृदा व जलंसरक्षण, जलसंसाधन विभाग की ओर से किए जाने वाले 25 लाख रुपए तक के कामों की प्रशासनिक मंजूरी संबंधित विभाग के कार्यकारी अभियंता देंगे।  तकनीकी मंजूरी तहसील स्तर के तकनीकी अधिकारी देंगे। 25 लाख रुपए से अधिक राशि के कामों को पंचायत समिति, जिला परिषद का निर्माण कार्य विभाग के माध्यम से कराया जा सकेगा। इन कामों के लिए प्रशासनिक मंजूरी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देंगे जबकि तकनीकी स्वीकृति जिला परिषद के संबंधित तकनीकी अधिकारी दे सकेंगे। वहीं राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग और जलसंसाधन विभाग के जरिए कराए जाने वाले 25 लाख रुपए से अधिक से कामों की  प्रशासनिक मंजूर जिलाधिकारी देंगे। जबकि तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार संबंधित कार्यकारी अभियंता के पास होगा। 


 

Created On :   16 April 2023 12:18 PM GMT

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