MNS कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत, विधायक कदम को मतदान की अनुमति

MNS activists did not get bail, Permitted for voting to kadam
MNS कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत, विधायक कदम को मतदान की अनुमति
MNS कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत, विधायक कदम को मतदान की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने अन्ना भाउ साठे महामंडल में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के आरोप में जेल में बंद विधायक रमेश कदम को विधान परिषद के उपचुनाव में मतदान करने की अनुमति दे दी है। अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर कदम ने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के इस्तीफे से रिक्त हुई विप की एक सीट के लिए गुरुवार को मतदान होगा। आवेदन में कदम ने कहा था कि मतदान उसका वैधानिक अधिकार है। इसलिए उसे विधानभवन में जाकर मतदान करने की इजाजत दी जाए। जस्टिस जी सानप ने कदम के आवेदन पर गौर करने के बाद मतदान करने की अनुमति दे दी। जस्टिस ने कहा कि कदम को पुलिस दल के साथ मतदान के लिए ले जाया जाए। मतदान के बाद उसे दोबारा ठाणे जेल में लाया जाए। कदम पिछले दिनों जेल अधिकारियों के साथ अशिष्ट बर्ताव के चलते चर्चा में आए थे। 

कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने वाले मनसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत

महानगर की स्थानीय अदालत ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़ फोड़ करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के पादाधिकारी संदीप देशपांडे सहित आठ मनसे कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इंकार कर दिया है। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपियों को जमानत दी गई, तो फिर से कानून-व्यवस्था के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए इन्हें जमानत न दी जाए। इस दलील को सुनने के बाद महानगरीय दंडधिकारी ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों इन आठों आरोपियों ने मुंबई कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही कार्यालय में तोड़फोड़ करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की थी

Created On :   6 Dec 2017 4:06 PM GMT

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