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एकनाथ खड़से को मिली अंतरिम जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे को पुणे की जमीन खरीद से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। इससे पहले सोमवार को खडसे विशेष अदालत में न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए। इसके बाद कोर्ट ने खडसे को पांच हजार रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत प्रदान की और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह खडसे को नियमित जमानत के लिए प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत में आवेदन दायर करने को कहा था। इसलिए खडसे ने जमानत के लिए विशेष अदालत में आवेदन किया है। आवेदन में खडसे ने दावा किया है कि पुणे जमीन मामले को लेकर आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। मामले की जांच के दौरान मेरे मुवक्किल (खडसे) को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने पिछले दिनों खडसे को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने खडसे के अलावा उनकी पत्नी मंदाकिनी व दामाद गिरीष चौधरी को भी आरोपी बनाया गया है। मंदाकिनी फिलहाल जमानत पर हैं, जबकि गिरीष चौधरी जेल में न्यायिक हिरासत में है।
Created On :   25 Oct 2021 9:05 PM IST