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NCP नेता एकनाथ खड़से को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे को पुणे की जमीन खरीद से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से एक सप्ताह तक के लिए अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने खडसे को अंतरिम राहते देते हुए उन्हें नियमित जमानत के लिए प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत में आवेदन दायर करने को कहा है। खडसे ने इस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। खडसे की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते ने कहा कि पुणे जमीन मामले को लेकर आरोपपत्रदायर किया जा चुका है। मामले की जांच के दौरान मेरे मुवक्किल(खडसे) को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।
खडसे के वकील की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने खडसे को एक सप्ताह के भीतर विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर करने को कहा। तब तक आवेदनकर्ता(खडसे) को हिरासत में न लिया जाए। और जमानत आवेदन पर शीघ्रता से सुनवाई पूरी की जाए। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने खडसे के अलावा उनकी पत्नी मंदाकिनी व दमाद गिरीष चौधरी को भी आरोपी बनाया गया है। मंदाकिनी फिलहाल जमानत पर है।जबकि गिरीष चौधरी जेल में न्यायिक हिरासत में है। पिछले दिनों विशेष अदालत ने इस मामले से जुड़े आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद खडसे को समन जारी किया था। और उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा था।
Created On :   21 Oct 2021 9:42 PM IST