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नियुक्त होगा प्रशासक, 7 मार्च को खत्म हो रहा है कार्यकाल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनपा में 7 मार्च के बाद प्रशासक को नियुक्त किया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने प्रशासक नियुक्त करने के लिए मुंबई मनपा अधिनियम 1888 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुंबई मनपा के मौजूदा सदन की अवधि 7 मार्च को खत्म हो जाएगी। लेकिन कोरोना महामारी और मुंबई मनपा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के कारण वार्डों के पुनर्रचना के कारण समय पर चुनाव करना संभव नहीं होगा। इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई मनपा का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इसको लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने प्रशासक नियुक्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का फैसला लिया है। प्रशासक की नियुक्ति मुंबई मनपा के आगामी चुनाव पूरे होने के बाद आम सभा की पहली बैठक के दिन तक लागू रहेगी। राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई मनपा को छोड़कर शेष सभी मनपा और नगर निकायों के कानून में प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है। लेकिन मुंबई मनपा अधिनियम में प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने अधिनियम में संशोधन करने का फैसला लिया है। मलिक ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मंजूरी के बाद प्रशासक नियुक्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा।
नागपुर, अकोला, अमरावती सहित कई महानगरपालिकाओं का खत्म हो रहा कार्यकाल
मुंबई मनपा की तरह मुंबई, ठाणे, नागपुर, अकोला, अमरावती, नाशिक, पुणे, सोलापुर, पिंपरी चिंचवड मनपा का कार्यकाल भी मार्च 2022 में समाप्त हो रहा है। इस लिए बगैर ओबीसी आरक्षण का फैसला हुए यहां भी चुनाव होने की संभावना नहीं है। इस लिए इन महानगरपालिकाओं के लिए भी प्रशासक नियुक्त हो सकता है।
Created On :   9 Feb 2022 9:34 PM IST