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25 पेड़ काटने की अनुमति दे सकते हैं मनपा आयुक्त - सरकार ने दिया अधिकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि यदि किसी को एक पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है तो उसे दो पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है। छोटे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में देरी न हो इसके लिए महानगर पालिका के अायुक्त को 25 पेड़ो को काटने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। मनपा आयुक्त को वृक्षों से जुड़े मामले में सलाह लेने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। सरकार ने जनहित में मनपा आयुक्त को यह अधिकार दिया है। ताकि अस्पताल निर्माण सहित दूसरे जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट में विलंब न हो।
संसोधन के तहत मनपा आयुक्त को अधिकार
मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसयू कामदार ने न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने उपरोक्त दलीलें दी। खंडपीठ के सामने महाराष्ट्र प्रोटेक्सन एंड प्रिजरवेशन ऑफ ट्री एक्ट में पिछले दिनों हुए संसोधन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस संसोधन के तहत मनपा आयुक्त को 25 पेड़ो काटने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि लोग अपने प्रोजेक्ट को अलग-अलग हिस्से में विभाजित कर 25 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगेंगे तो आप क्या करेंगे। इस पर श्री कामदार ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पर मनपा आयुक्त विचार नहीं करेंगे। यदि मनपा आयुक्त अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो अदालत के पास ऐसे निर्णय को रद्द करने का अधिकार हमेशा रहेगा। मामले को लेकर बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
Created On :   17 April 2018 7:55 PM IST