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शहर भर की सफाई करने वाले खुद कर रहे गंदगी, अब होगी उन पर भी कड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर । शहर भर की सफाई करने वाले खुद अपने कार्यालय में गंदगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्यालय व परिसर में गंदगी करने वालों को सबक सिखाने का निर्णय अब मनपा ने लिया है। मनपा के न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वॉड ने 12 कर्मचारियों को रंगे हाथ थूकते हुए पकड़ा और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की। इसके बाद मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने अब इन कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नोटिस में पूछा गया है कि अनुशासनहीनता के लिए आपको निलंबित क्यों न किया जाए। बता दें कि स्वच्छता अभियान को लेकर मनपा शहर भर में जन-जागरण कर रही है।
12 कर्मचारियों को नोटिस
जिन 12 कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस जारी किया गया है, उसमें मनपा सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी वाहन चालक शेखर शंखदरबार, शिक्षण विभाग के सहायक अधीक्षक अनिल कराडे, स्थानीय संस्था कर विभाग में कार्यरत मोहरिर भूपेंद्र तिवारी, स्वास्थ्य विभाग के पिछड़ावर्ग कक्ष में कार्यरत सफाई मजदूर अविनाश बंसोड, स्वास्थ्य विभाग में जमादार स्वप्निल मोटघरे, एसआरए विभाग में चपरासी भगवानदीन पटेल, स्थानिक संस्था कर विभाग के पीबीएक्स में कार्यरत मोहरिर विकास गावंडे, कर व कर संकलन विभाग में कर संग्राहक सुनील मोहोड, वित्त विभाग में कार्यरत ज्येष्ठ श्रेणी लिपिक प्रमोद कोल्हे, अग्निशमन विभाग में हैड्रंट कुली रवींद्र सतभैया, सामान्य प्रशासन विभाग में मजदूर शैलेश ढगे, कर व कर संकलन विभाग में कनिष्ठ निरीक्षक प्रमोद मोगरे शामिल है।
एनडीएस ने 105 पर लगाया दंड
नियमों का उल्लंघन कर शहर को खराब करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नागपुर महानगरपालिका द्वारा न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वॉड तैनात किया है। जोन स्तर पर दस्ते की नियुक्ति की गई है। स्क्वॉड में 87 लोग हैं। 11 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच मनपा मुख्यालय परिसर में कुल 105 नागरिकों पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व खुले में लघुशंका करने पर दंड लगाया गया है। खुले में लघुशंका करने वाले 15 प्रकरणों में 3000 रुपए, 90 प्रकरणों में 9000 रुपए दंड वसूला गया है। कार्रवाई किए गए 105 लोगों में मनपा के विविध विभागों में कार्यरत 12 अधिकारी, कर्मचारी हैं।
कहीं भी गंदगी न करें, अन्यथा कार्रवाई
घर, परिसर, शहर स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जहां काम करते हैं, वह कार्यालय परिसर स्वच्छ रहे यह भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस कारण सभी नागरिक कहीं भी गंदगी न करें। गंदगी कर अपना परिसर, शहर को खराब करते ध्यान में आने पर मनपा एनडीएस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। - अभिजीत बांगर, आयुक्त मनपा
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।