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सड़क के खुले मैनहोल में गिरने से अप्रिय घटना की स्थिति में मनपा के अधिकारी होगे जिम्मेदार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि हम सड़क के मेनहोल को ढकने के लिए मुंबई महानगरपालिका की ओर से किए जा रहे कार्य की सराहना करते है लेकिन यदि मेनहोल में गिरने से अप्रिय घटना घटती है और तो इसके लिए मनपा के अधिकारी जिम्मेदार होगे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ ने कहा हम सडको के खुले मेनहोल को लेकर चिंतित है। मनपा इस समस्या का हमारे सामने स्थायी समाधान लेकर आए। इससे पहले मुंबई मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मनपा युद्ध स्तर पर सड़क के खुले मेनहोल को ढकने का काम कर रही है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अच्छी बात है कि मनपा मेनहोल को ढकने का काम कर रही है। लेकिन यदि किसी को खुले मेनहोल के चलते कोई नुकसान होता है अथवा कोई उसमें गिर जाता है तो हम इसके लिए प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए नहीं कहेंगे। इसके लिए सीधे मनपा के अधिकारी जिम्मेदार होगे।
खंडपीठ ने सुझाव स्वरुप मनपा को कहा कि वह मेनहोल को ढकने को लेकर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे। जिससे यदि कही मेनहोल का ढक्कन हटाया जाता है तो तुरंत इसकी सूचना मनपा अधिकारी को मिले। खंडपीठ ने इस दौरान सेंसर जैसे उपकरण के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया। इसके साथ ही कहा कि मनपा इस मामले में प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़े। हम लगातार नहीं कहेंगे की मामले को लेकर क्या करना है। मनपा मेनहोल से जुड़ी समस्या का प्रभावी समाधान खोजे। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 19 दिसंबर को रखी है।
Created On :   7 Dec 2022 10:07 PM IST