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15 दिसंबर तक राजमार्ग के गड्ढों का निरीक्षण करें, दुरुस्ती के भी दिए निर्देश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। उच्च न्यायालय की खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे के सामने राजमार्ग पर उभरे गड्ढों से संबंधित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने पक्ष रखा। न्यायालय ने सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राजमार्ग पर पौधे एवं मार्ग की जानकारी वाले स्पष्ट साइनबोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए।
दुर्घटनाओं का दिया हवाला
वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पाटील ने नागपुर-अमरावती और अमरावती से मलकापुर तक के राजमार्ग की दुर्दशा को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में गड्ढों के चलते जानलेवा दुर्घटनाओं का हवाला दिया गया है। याचिका में बताया गया है कि नागपुर से अमरावती तक खस्ताहाल रास्ते के बावजूद टोल प्लाजा पर रकम वसूली जा रही है, जबकि अमरावती से मलकापुर तक रास्ते का निर्माणकार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। नागरिकों और वाहन चालकों की समस्या के बाद भी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की ओर से दुरुस्ती को लेकर कोई प्रयास नहीं किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 15 दिसंबर तक एनएएचआई को राजमार्ग का निरीक्षण व दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने पैरवी की।
Created On :   18 Nov 2021 5:21 PM IST