नागपुर हाईकोर्ट : सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट मामले पर दो माह में लें निर्णय

Nagpur HC : Decide on Central India Institute case in two months
नागपुर हाईकोर्ट : सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट मामले पर दो माह में लें निर्णय
नागपुर हाईकोर्ट : सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट मामले पर दो माह में लें निर्णय

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सेंट्रल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मॉस कम्यूनिकेशन में विद्यार्थियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक के विरोध में अपील पर दो महीने में निर्णय लेने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने साेमवार को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को दिया। इससे संबंधित याचिका का निराकरण हो गया। रातुम नागपुर विश्वविद्यालय ने विभिन्न खामियों को देखते हुए वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में सेंट्रल इंडिया इंस्टिट्यूट में प्रवेश देने से इंकार कर दिया था। इसके विरोध में इंस्टीट्यूट के संचालक सुनील मिश्रा ने महाराष्ट्र विश्वविद्यालय कानून में प्रावधान के अनुसार कुलपति के पास अपील दायर की थी। उस पर उचित समय पर निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद संचालक मिश्रा ने न्यायालय की शरण ली। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवि देशपांडे व न्यायमूर्ति विनय जोशी के समक्ष सुनवाई में विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर आदेश िदया। साथ ही अपील पर निर्णय लेने से पहले इंस्टीट्यूट के संचालक मिश्रा को पक्ष रखने का मौका िदया जाए।

 

Created On :   23 Sept 2019 10:06 PM IST

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