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नागपुर नगर निगम को निर्देश, आम जनता के लिए निर्धारित स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाएं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ के उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई थी। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जेके माहेश्वरी की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुत्ता प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए बुधवार को यह अंतरिम आदेश पारित किया है। पीठ ने सुनवाई में हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी रोक लगाई, जिसमें कहा गया था कि यदि आवारा कुत्तों के ये तथाकथित दोस्त वास्तव में उनके संरक्षण और कल्याण में रूचि रखते हैं तो वे आवारा कुत्तों को गोद लेकर घर ले जाए या उन्हें किसी आश्रय गृह में रखे और इसके लिए सभी खर्चों को वहन करे। नगरपालिका प्राधिकरणों के साथ उनका पंजीकरण करके उन्हें वैक्सीन भी लगवाएं।
पीठ ने नागपुर नगर निगम को यह भी निर्देश दिया कि वह आम जनता के लिए उनके द्वारा निर्धारित उपयुक्त स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाए। जब तक स्थानों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक कानून के अनुसार आवारा कुत्तों के कारण होने वाली किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए नगर निगम के अधिकारी खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले व्यक्तियों से यह भी अपेक्षा कि की वे सार्वजनिक तौर पर समस्या पैदा न करें। आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर सार्वजनिक समस्या करने वाले व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट आगे सुनवाई करता रहेगा।
पीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या नागपुर खंडपीठ का यह निर्देश कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं उन्हें इनको गोद लेकर घर ले जाना चाहिए या आश्रय गृहों में रखना चाहिए, वो व्यावहारिक है? आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि जो लोग आवारा कुत्तों को खिलाते हैं, उन्हें गोद लेना चाहिए। हरेक जगह की अपनी समस्या होती है। आवारा कुत्तों की समस्या हर जगह है। हम यह आदेश जारी नहीं कर सकते कि आवारा कुत्तों को कोई खाना ना दें।
Created On :   16 Nov 2022 10:12 PM IST