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यूनिवर्सिटी का ढुलमुल कामकाज, तीन माह बाद भी नहीं आया एम.कॉम प्रोफेशनल का रिजल्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। यूनिवर्सिटी का ढुलमुल कामकाज फिर सामने आया है। रिजल्ट की गाड़ी सुपरफास्ट दौड़ने का दावा करने वाले राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी बीते 97 दिन से एम.कॉम प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं कर पाई है। 4 मार्च से पूरक परीक्षा शुरू हो रही है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशानी में है। इस कारण विद्यार्थियों और यूनिवर्सिटी सीनेट सदस्य प्रवीण उदापुरे ने यह पूरक परीक्षा एक महीना स्थगित करने की मांग की है। बता दें कि नागपुर यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा प्रणाली को प्रदेश में सबसे बेहतर बताता है।
यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसके अधिकांश रिजल्ट 30 दिन के भीतर जारी किए हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी द्वारा जारी जानकारी में दावा किया गया था कि उन्होंने शीतकालीन परीक्षा 2019 के 925 पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी के अनुसार इसमें से 918 पाठ्यकमों नतीजे 30 दिन के भीतर जारी किए हैं।
2 पाठ्यक्रमों के नतीजे 30 से 35 दिन के भीतर जारी हुए, तो वहीं 5 पाठ्यक्रमों के नतीजे जारी करने में विवि को 45 दिन से अधिक का वक्त लगा है। इसमें बीएससी के कुछ सेमिस्टर, बी.कॉम और एमएससी जैसे पाठ्यक्रमों का समावेश है। विवि ने कुल 3 फेज में शीतकालीन परीक्षाएं आयोजित की थीं। पहले फेज में 402, दूसरे में 159, तीसरे में 375 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं ली गई थीं। लेकिन एम.कॉम प्रोफेशनल जैसे पाठ्यक्रमों के रिजल्ट जारी करने में तीन माह से अधिक देरी के कारण यूनिवर्सिटी के दावों की कलई खुल गई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।