मामला रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे नारायण राणे और उनके विधायक बेटे

Narayan Rane and his MLA son reached the High Court demanding cancellation of the case
मामला रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे नारायण राणे और उनके विधायक बेटे
दिशा सालियान प्रकरण मामला रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे नारायण राणे और उनके विधायक बेटे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर मानहानि व भ्रामक सूचनाएं फैलाने के मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व उनके विधायक बेटे नितेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दोंने ने इस मामले को लेकर खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। याचिका में केंद्रीय मंत्री नारणयरण राणे व उनके बेटे ने दावा किया है कि यह एफआईआर राजनीत से प्रेरित है। दरअसल 19 फरवरी 2022 को मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री राणे ने सालियान की मौत को लेकर कुछ दावे किए थे। इस दौरान वहां पर राणे के बेटे भी मौजूद थे। मालवणी पुलिस ने राणे व उनके बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500,509,507 (।।) 504, 200 व सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 के तहत मामला दर्ज  किया है। इस मामले को रद्द करने की मांग को लेकर दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में दोनों ने कोर्ट से आग्रह किया है कि पुलिस को इस मामले को लेकर आरोपपत्र दायर करने से मना किया जाए। याचिका में  दोनों ने दावा किया है कि इस मामले को लेकर काफी देरी से एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में सिर्फ 506(।।) व धारा 67 गैरजमानती धारा है। लेकिन इन दोनों धाराओं के तहत हमारे(राणे व उनके बेटे) खिलाफ मामला नहीं बनता है। उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। जिस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मामले को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए।

दिंडोशी कोर्ट ने बढाई केंद्रीय मंत्री राणे व उनके बेटे की अंतरिम राहत

इधर मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री राणे व उनके बेटे नितेश को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को 15 मार्च 2022 तक के लिए बढा दिया है। वहीं पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर राणे की अंग्रिम जमानत का विरोध किया है। 

 

Created On :   10 March 2022 9:42 PM IST

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