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नवलखा जेल में नहीं घर में ही रहेंगे नजरबंद, एनआईए की याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा को जेल में रखने के बजाय घर में नजरबंद रखने के कोर्ट द्वारा दिए आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर उनके आदेश का पालन किया जाए। हालांकि, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया है कि हाउस अरेस्ट का दुरुपयोग न हो। पीठ ने सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से उठाई गई आशंकाओं को भी खारिज कर दिया कि जिस परिसर में नवलखा को नजरबंद रखा जाना है, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है।
इस पर पीठ ने एनआईए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से यह पूछते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी भारत की मान्यता प्राप्त पार्टी है। ऐसे में इस मुद्दे का क्या मतलब है? एसजी ने कहा, अगर इससे आपको झटका नहीं लगता है तो मै क्या कह सकता हूं। पीठ ने कहा, नहीं, इससे हमें झटका नहीं लगता।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान नवलखा को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर दर्जनभर से अधिक शर्तों के अधीन एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। इस आदेश को एनआईए ने चुनौती दी थी।
Created On :   18 Nov 2022 10:30 PM IST