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नवनीत राणा के पास बचा है सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का जाति वैधता प्रमाणपत्र बाॅम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। शायद महाराष्ट्र में सांसद की जाति वैधता प्रमाणपत्र रद्द करने का यह पहला मामला है। उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। इसके लिए उन्हें 6 सप्ताह का समय दिए जाने की जानकारी है। इसके साथ ही राजनीति भी गर्मा गई है। हालांकि कानूनी जानकार इस पर अलग-अलग राय रखते हैं।
उन्हें खुद ही तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए
एड. फिरदौस मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक जाति वैधता रद्द होने के साथ ही उनकी सदस्यता भी चली गई है। अगर उन्हें हाईकोर्ट ने समय दिया है तो ठीक, वरना तीन विकल्प हंै। उन्हें खुद ही तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हाईकोर्ट पद खाली कराएगा और सेक्शन 10, 11 अंतर्गत उन्होंने सांसद रहते हुए जितने फायदे लिए हैं, वे वापस लिए जा सकते हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है।
उनका पद चला जाएगा
एड. फिरदौस मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया ऐेसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाने का पर्याय खुला रहता है। अगर हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ समय दिया है तो वे सांसद बनी रह सकती है। अन्यथा वे इस्तीफा नहीं भी देती हैं तो उनका पद चला जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करना होगा।
मिल सकता है कुछ समय
एड. प्रदीप वाठोरे, वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट से 6 सप्ताह का समय मिला है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्थगन देता है तो उन्हें कुछ समय और मिल जाएगा। हालांकि उनका डॉक्यूमेंटल वर्क अच्छा है। कोर्ट जाति वैधता समिति को फिर से मामला भेज सकता है।
Created On :   9 Jun 2021 4:09 PM IST