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नवरात्र - मंदिरों में लटका रहा ताला, लोगों ने घरों में की पूजा
डिजिटल डेस्क शहडोल । जिले में देर रात जारी हुए प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद नवरात्र के पहले दिन ही मंदिर के बाहरी गेट पर ताला लग गया। सुबह मंदिरों में पहुंचकर पुलिस ने व्यवस्था बनवाई और लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित करा दिया। हालांकि दिनभर इक्का-दुक्का लोग मंदिर परिसर में पहुंचकर बाहर से माता के दर्शन करते रहे। इधर लॉकडाउन और जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए अधिकतर लोगों ने घरों पर ही माता की पूजा की। लोगों को हवन पूजन के साथ ही नौ दिनों का व्रत भी रखा है। शहडोल नगर स्थित विराटेश्वरी धाम दुर्गा मंदिर के पुजारी आशीष राज तिवारी ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। बाहर के गेट पर ताला भी लगा दिया गया है। जगह-जगह पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। वहीं भटिया स्थित सिंहवाहिनी माता के मंदिर में भी सोमवार रात को आरती के बाद सभी गेटों को बंद कराकर ताला लगवा दिया गया।
बीते वर्ष भी नहीं हुए थे दर्शन
बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र में मां सिंहवाहिनी का मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा। ना तो भक्तों को प्रवेश मिलेगा और ना ही लोग मंदिर में जा सकेंगे। हालांकि मां की पूजा-अर्चना के लिए सुबह और शाम पुजारी जा सकेंगे। मंदिर के पुजारी पंडित सुशील द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते माता रानी के मंदिर गेट में ताला लगा दिया गया है। सिर्फ पुजारी ही जाकर रोज पूजा आरती करेगा पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। इसी तरह की स्थिति सिंहपुर स्थित काली माता मंदिर और अंतरा स्थित कंकाली देवी मंदिर का भी रहा। पुलिस ने सुबह ही मंदिर के बाहरी गेट पर ताला लगवा दिया।
अधिकतम पांच व्यक्ति हो सकेंगे शामिल
कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए चैत्र नवरात्र एवं रमजान आदि त्यौहारों के लिए सोमवार देर रात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार धार्मिक त्योहारों में अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज्यादा के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक पूजा के लिए व आम श्रद्धालुओं पूजा घर प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, रैली, धार्मिक जुलूस आदि नहीं हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश परिशिष्ट-1 का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजास्टर कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
Created On :   14 April 2021 7:35 PM IST