एनसीबी के वकील ने कहा - दो साल से ड्रग्स ले रहा है आर्यन खान 

NCBs lawyer said -  Aryan Khan has been taking drugs from last two years
एनसीबी के वकील ने कहा - दो साल से ड्रग्स ले रहा है आर्यन खान 
जमानत एनसीबी के वकील ने कहा - दो साल से ड्रग्स ले रहा है आर्यन खान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। तीन दिन तक चली लंबी सुनवाई व 26 दिनों के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को आखिरकार बांबे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत दो आरोपियों (अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा) को जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले आर्यन की जमानता का विरोध करते हुए एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन ने पहली बार मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है। वह दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। मामले से जुड़ा आरोपी अरबाज मर्चेंट आर्यन खान का बचपन का साथी है। अरबाज पहले आर्यन के घर गया था। वहां से दोनों कार में पार्टी में शामिल होने के लिए साथ में निकले थे। अरमान के पास से 6 ग्राम चरस मिली है। जो दर्शाता है कि आर्यन को यह जानकारी थी कि अरबाज के पास मादक पदार्थ है। एनसीबी को जांच के दौरान एक गोपनीय दस्तावेज (नोट) मिला है। जो आर्यन की ड्रग्स की बड़ी मात्रा में खरीदने के संकेत देते हैं। जहां तक बात आर्यन का मेडिकल टेस्ट न कराने की है तो हमने आर्यन को मादक पदार्थ का सेवन करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला। इसलिए कोई अपराध नहीं हुआ है। क्योंकि आर्यन को अरबाज के पास मादक पदार्थ होने की जानकारी थी। अरबाज ने आर्यन से कहा था कि ‘क्रूज पर ब्लास्ट करेंगे।’ एनडीपीएस कानून में अपराध का प्रयास भी जघन्य अपराध माना गया है। इसलिए आरोपियों पर कड़ी धाराए लगाई गई है। उन्होने स्पष्ट किया कि क्रूज में एक साथ 11 लोगों का इकट्ठा होना कोई संयोग नहीं हो सकता है। आरोपियों के ह्वाट्सएप चैट इस मामले से जुड़ा पंचनामा, आरोपी के बयान सहित कई सबूत हैं जो आरोपी के खिलाफ जाते हैं। आरोपी आर्यन ड्रग्स तस्कर अचित के संपर्क में था। जो इस मामले में आरोपी है। इसलिए आरोपी जमानत पाने के हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर को ड्राइ डे घोषित है। लेकिन इसे भी आरोपियों ने नजरअंदाज किया। एनसीबी पर अदालत को गुमराह करने के आरोप पर श्री सिंह ने कहा कि जब कोर्ट ने आरोपियों को हिरासत में भेजा तो उस दौरान कुछ नहीं गया अब हिरासत कैसे अवैध हो सकती है। 
 

Created On :   28 Oct 2021 7:13 PM IST

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