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ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईड्ब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने को मंजूरी दी थी। जस्टिस चंद्रडूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नीट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाओं पर 6 सितंबर को सुनवाई में केन्द्र को नोटिस जारी किया था। उन याचिकाओं को 20 सिंतबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्याम दीवान से कहा कि इस याचिका को भी इसी तरह के मामलों के साथ टैग किया जाएगा।
वर्तमान याचिका में दो मामलों (भारत संघ बनाम आर राजेश्वरन और भारत संघ बनाम के जयकुमार) में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि केन्द्र की अधिसूचना शीर्ष अदालत के फैसले का सीधे उल्लंघन करती है। इसमें न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण की आवश्यकता अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर लागू नहीं होनी चाहिए। याचिका में अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि इससे उस पूरे उद्देश को बी विफल कर दिया जाएगा, जिसके लिए इन सीटों को आरक्षित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि ऑल इंडिया कोटा 35 साल से अस्तित्व में है और ऑल इंडिया कोटा सीटों पर ओबीसी आरक्षण मनमाना, अनुचित और जनहित के खिलाफ होगा
Created On :   17 Sept 2021 8:13 PM IST