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लापरवाह अनूपपुर एसी व डीपीसी को शो कॉज नोटिस

कमिश्नर की कार्रवाई, कहा-पेंशन, अनुकम्पा व विभागीय जांच प्रकरण अभियान के रूप में लें
डिजिटल डेस्क शहडोल । कमिश्नर नरेश पाल ने कमिश्नर कार्यालय के सभागार में शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अनुकम्पा नियुक्ति पेंशन प्रकरण एवं विभागीय जांच के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराएं। उन्होंने अवमानना के लंबित प्रकरणों में संतोषजनक कार्यवाही नहीं करने पर सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग अनूपपुर तथा संभागीय समीक्षा बैठक से बिना सूचना के अनुस्थित रहने पर समन्वयक सर्व शिक्षा मिशन अनूपपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
्रबैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग की मदद योजना के तहत पुष्पराजगढ़ के 25 ग्रामों में नियमों का पालन न कर साम्रगी क्रय किए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायतों की जांच करने उपायुक्त पाण्डेय को निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने बैठक में वनाधिकार पट्टे, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणो, मदद योजना, आवास सहायता योजना, खाद्यान्न वितरण संबंधी प्रकरणों में कठिनाईयों के निराकरण हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। संविलियन एवं क्रमोन्नति के प्ररकणों की जिलेवार समीक्षा करने के निर्देश संयुक्त संचालक शिक्षा को दिए। अशासकीय विद्यालयों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ नहीं करने वाले विद्यालय प्रमुखों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। बैठक में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री की संभावित परीक्षा तिथियों के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण संबंधी गाईड लाइन के अनुसार निर्देशों का पालन करने तथा संभाग में संवेदनशील, अतिसवेंदनशील परीक्षा केन्द्रों की भी विस्तार से जानकारी ली। कमिश्नर ने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की स्थिति, छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति, गणवेश वितरण, अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा, निर्माण कार्यो की स्थितियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।