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किरीट सोमैया के बेटे नील की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय में सोमवार को भाजपा के नेता किरीट सोमैया के बेटे नील के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। नील को भय है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए नील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। कोर्ट में सोमवार को उनके जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी हो गई थी। मंगलवार को न्यायाधीश दीपक भागवत ने अपना फैसला सुनाते हुए नील के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। हालांकि अभी तक विस्तृत आदेश नहीं उपलब्ध हो पाया है।
जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान मुख्य सरकारी वकील जयसिंह देसाई ने नील की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि जमानत आवेदन किसी मामले को लेकर नहीं दायर किया गया है। इसलिए इस आवेदन पर कोई आम आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। यदि आवेदनकर्ता (नील) को पंजाब महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की आशंका है तो वे उस तरह से जमानत के लिए आवेदन करे। दरअसल पिछले दिनों शिवसेना नेता संजय राऊत ने मीडिया के सामने किरीट सोमैया पर कई आरोप लगाए थे। शिवसेना सांसद राऊत ने दावा किया था कि किरीट व उनका बेटा पीएमसी बैंक घोटाले के मामले से जुड़े हैं और जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। इन आरोपों के मद्देनजर नील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। आवेदन में नील ने आग्रह किया था कि यदि उनके खिलाफ इन आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है तो गिरफ्तारी से 72 घंटे पहले नोटिस दी जाए।
Created On :   1 March 2022 6:55 PM IST