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पिछड़े वर्ग के युवकों के रोजगार प्रशिक्षण के लिए नई योजना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्य पिछ़ड़ा समुदाय की युवक और युवतियों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण के लिए योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इसके जरिए कम से कम कक्षा 10 वीं और उसके आगे की शिक्षा लेने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के नौजवानों को परंपरागत और कौशल्य विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोमवार को प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। यह प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास महामंडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कौशल्य विकास विभाग के महास्वंय पोर्टल से जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण संस्था को स्कील इंडिया पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद महास्वंय की ओर से प्रशिक्षण संस्था का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को महास्वंय पोर्टल और ओबीसी पोर्टल पर नाम पंजीयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, आयु और घर का पता, आधार कार्ड नंबर समेत अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना होगा।
Created On :   21 Feb 2022 9:57 PM IST