एंटीलिया मामले में आरोपी की जमानत को एनआईए ने दी चुनौती

NIA challenges bail of accused in Antilia case
एंटीलिया मामले में आरोपी की जमानत को एनआईए ने दी चुनौती
हाईकोर्ट एंटीलिया मामले में आरोपी की जमानत को एनआईए ने दी चुनौती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने व कारोबारी मनसुख हिरेन के मामले में गिरफ्तार क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर को जमानत देने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में अपील की है। आरोपी गौर एंटिलिया मामले में जमानत पाने वाला पहले आरोपी है। गौर पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सिमकार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है। 20 नवंबर 2021 को एनआईए की विशेष अदालत ने गौर को जमानत प्रदान की थी लेकिन जमानत के आदेश पर 25 दिनों की रोक लगा दी थी। विशेष अदालत ने अपने आदेश में माना था कि गौर को इस मामले से जुड़े साजिश की जानकारी नहीं थी। आठ दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट के एकल न्यायमूर्ति ने जमानत के आदेश पर 25 दिनों की रोक लगाने के निर्णय को रद्द कर दिया था। एकल न्यायमूर्ती ने साफ किया था कि विशेष अदालत खुद अपने निर्णय पर रोक नहीं लगा सकती है। इस फैसले के बाद गौर की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था लेकिन अब एनआईए ने पूरे जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने एनआईए की अपील सुनवाई के लिए आयी। सुनवाई के दौरान एनआईए के वकील संदेश पाटिल ने खंडपीठ से आग्रह किया कि आरोपी को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाई जाए। क्योंकि गौर आतंकी वारदात से जुड़े मामले में आरोपी है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने एनआईए कोर्ट में नकद मुचलके पर जमानत देने के लिए एनआईए कोर्ट में आवेदन किया है। इसलिए जब तक एनआईए की अपील पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक जमानत के आदेश पर रोक लगाई जाए। वहीं गौर की ओर से पैरवी कर रहे  वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते व अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि आरोपी को जमानत मिल चुकी है फिर भी वह जेल में है। श्री गुप्ते ने कहा कि यदि एनआईए अपनी अपील में सफल होती है तो मेरे मुवक्किल खुद आत्मसमर्पण कर देंगे। खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों दोनों पक्षों को सुनने के एनआईए की अपील पर सुनवाई 15 दिसंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। 

 

Created On :   10 Dec 2021 9:57 PM IST

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