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अदालत ने पूछा तो एनआईए ने कहा - हमने नहीं लिया स्टैन स्वामी का स्ट्रा-सीपर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई की विशेष अदालत को सूचित किया है, कि उसने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तारी के दौरान 83 वर्षीय आरोपी स्टैन स्वामी का स्ट्रा व सिपर नहीं लिया है। इसलिए उनके पास स्वामी का यह सामना नहीं है। स्वामी ने कोर्ट में स्ट्रा व सिपर और सर्दी के कपड़े दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। आवेदन में स्वामी ने कहा है कि बीमारी के चलते उन्हें गिलास पकड़ने में दिक्कत आती है। इसलिए उन्हें तलोजा जेल में स्ट्रा व सिपर उपलब्ध कराया जाए। आवेदन में स्वामी ने कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान एनआईए ने उनका स्ट्रा व सिपर लिया था।
आवेदन पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने मेडिकल अधिकारी को स्वामी की मांग से जुड़े आवेदन पर जवाब देने को कहा है और मामले की सुनवाई 4 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है। पिछले दिनों कोर्ट ने स्वामी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। स्वामी ने मेडिकल के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था।
Created On :   26 Nov 2020 9:42 PM IST